DELHI : सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेट-370 को हटाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाना सही नहीं है. जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. राज्य की ओर से केंद्र सरकार द्वारा लिया गया हर निर्णय चुनौती के अधीन नहीं है. इससे अनिश्चितता और अराजकता पैदै होगी. राज्य में प्रशासनिक कामकजा ठप पड़ जाएगा. अनुच्छेद-370 एक स्थायी प्रावधान था. राष्ट्रपति को इसे हटाने की वैध शक्ति थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को बाकी राज्यों से अलग कोई संप्रभुता नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपनों को पूरा करने की प्रतिबद्धता अटूट रहेगी. मोदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रगति का फल सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लोगों तक ही नहीं पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हाशिए पर जी रहे उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने इस अनुच्छेद के कारण विषम परिस्थिति झेला है.
उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र की भाजपा सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद- 370 को निष्प्रभावी कर दिया था और इस राज्य दो दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया था.
कोयलांचल लाइव डेस्क
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