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बंगाल में एंटी रेप बिल हुआ पेश,रेप पीड़ितों को मिलेगा न्याय,दोषियों को होगी फांसी 

9/3/2024 12:58:55 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Kolkata : कोलकाता कांड में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठायें जा रहे है। पूरे देश में रेप और मर्डर के आरोपियों के खिलाफ आक्रोश साफ़ तौर से देखा जा रहा है। सभी डॉक्टर्स मौमिता के साथ हुई रेप के बाद हत्या कर देने की घटना के बाद से ही हड़ताल पर हैं। इस मामले में राज्य सरकार व कोलकाता पुलिस की भी कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए। इन सबके बीच ममता सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। स्पेशल सेशन में ममता बनर्जी ने एंटी रेप बिल पेश किया। इस ऐतिहासिक बिल का नाम अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 रखा गया है। इस बिल को पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन के तहत पास किया गया है। अच्छी बात ये है कि बीजेपी भी इस बिल का समर्थन कर रही है। बंगाल सरकार का बिल कहता है कि पहली जानकारी मिलने के बाद 21 दिन के भीतर पुलिस को अपनी जांच पूरी करनी होगी। 21 दिन में जांच पूरी नहीं होती है तो कोर्ट 15 दिन का समय और दे सकती है, लेकिन इसके लिए पुलिस को लिखित में देरी का कारण बताना होगा। वहीं BNSS पुलिस को दो महीने में जांच पूरी करने का समय देती है। दो महीने में जांच पूरी नहीं होने पर 21 दिन का समय और मिल सकता है। बंगाल सरकार के बिल में कहीं भी 10 दिन के भीतर दोषी को फांसी की सुनाने का जिक्र नहीं है। जिससे बंगाल सरकार के द्वारा पारित हुए इस बिल पर संदेह किया जा रहा है।   
 
कोयलांचल लाइव डेस्क