Date: 21/11/2024 Thursday ABOUT US ADVERTISE WITH US Contact Us

IAS संजीव हंस को कोर्ट से बड़ी राहत,थाने में दर्ज मामले को रद्द करने की याचिका मंजूर,जानिए पूरी ख़बर

8/6/2024 1:13:35 PM IST

78
कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Patna : पटना के हाईकोर्ट ने IAS संजीव कुमार हंस द्वारा रूपसपुर थाने में दर्ज मामले को रद्द करने संबंधी याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। जस्टिस संदीप कुमार ने संजीव कुमार हंस की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद 21 जून 2024 को निर्णय सुरक्षित रखा था, जिसे उन्होंने आज सुनाया। राज्य सरकार ने IAS अधिकारी संजीव कुमार हंस को पद से हटा दिया था। उनके विरुद्ध रूपसपुर थाने में रेप और भ्रष्टाचार से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले को रद्द कराने के लिए उन्होंने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में उनके विरुद्ध दायर रेप के एक मामले को खारिज करने के लिए दायर याचिका को स्वीकार करते हुए बड़ी राहत दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार, वरदराजन मंगलम, रितिका रानी और झारखंडी उपाध्याय ने राज्य सरकार के पक्षों को प्रस्तुत किया।
 
कोयलांचल लाइव डेस्क