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श्रम विभाग का झरिया अंचल में प्रवासी मजदूरों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला
 

1/20/2025 6:26:13 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Dhanbad  : श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की झरिया अंचल में प्रवासी मजदूरों से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला स्किल कॉर्डिनेटर आशीष कुमार ने प्रवासी श्रमिकों से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वैसे श्रमिक जो रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों, देशों में रोजगार के बेहतर तलाश में जाते हैं वे अनिवार्य रूप से श्रमाधान.झारखण्ड.जी0ओ0भी0.कॉम पोर्टल पर प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 के अंतर्गत निबंधन कराकर जाएं ताकि श्रमिकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।उनके द्वारा बताया गया कि सामान्य मृत्यु, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण जिले के प्रवासी श्रमिक की मृत्यु/अशक्त होने पर उन्हे अपने घर तक लाने के लिए 50 हजार तक की राशि मुख्यमंत्री झारखण्ड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष से दी जायेगी,प्रवासी श्रमिक की दुर्घटना में दो अंग या दोनों ऑख या अंग की हानि होने पर एवं दुर्घटना/प्राकृतिक आपदा में श्रमिक की मृत्यु होने पर पंजीकृत एवं अपंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को 75 हजार से दो लाख रूपये तक का भुगतान किया जायेगा।उनके द्वारा श्रम विभाग के संचालित सभी योजनाओं का जानकारी विस्तृत रुप में प्रोजेक्टर (ओडियो, विडियो)के माध्यम से प्रदर्शित किया गया एवं सभी आगन्तुकों से अपील किया गया कि जो भी मजदुर अपने राज्य से दूसरे राज्य में कार्य करने जाते है वे अपना निबंधन प्रवासी मजदूर के रुप में श्रम विभाग में जरुर करवायें। साथ ही सहायक श्रमायुक्त द्वारा बिभाग से संचालित झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना/ झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधन तथा मुख्यमंत्री सारथि योजना अंर्तगत संचालित योजनाओ की विस्तृत जानकारी दी गई ।
 
 
उमेश तिवारी कोयलांचल लाइव डेस्क