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चाहिए थे सोने के सिक्के उलटे अब दुल्हन को देने पड़ेंगे 3 लाख रुपय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश 
 

1/29/2025 1:08:51 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Dhanbad : न्यायालय ने विवाह समारोह में सहयोग करने से इंकार करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी ) की धारा 498 - ए  और दहेज़ निषेद अधिनियम की धारा 4 के तहत एम. वेंकटेश्वरन की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति को निर्देश दिया कि वह अपनी पत्नी को 3 लाख रुपय का मुआवजा दे, क्योंकि उसकी पत्नी सोने की मांग पूरी नहीं कर पाई थी। एम. वेंकटेश्वरन ने अपनी पत्नी के साथ विवाह संपन्न कर लिया था। उसके बाद उसने मांग पूरी न होने पर आगे सहयोग करने से इंकार कर दिया था। न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एसवी भट्टी की खंडपीठ ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी ) की धारा 498 - ए और दहेज निषेद अधिनियम की धारा 4 के तहत एम. वेंकटेश्वरन नमक व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरक़रार रखा, क्योंकि दुल्हन के परिवार ने दहेज के रूप में 100 सोने के सिक्कों की मांग को अस्वीकार कर दिया था, जिसके बाद उसने विवाह समारोह में सहयोग करने से इंकार कर दिया था। 24 जनवरी के आदेश में कहा गया है, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि भारतीय दंड संहिता कि धारा 498 - ए के तत्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं और अपीलकर्ता ने पीडब्लू -4 (पत्नी ) को सोने के सिक्कों की अवैध मांग को पूरी करने के लिए उसे और उसकी माँ को मजबूर करने के उद्देश्य से परेशान किया और जब पीडब्लू -4 और उसके रिश्तेदारों ने ऐसी मांग पूरी नहीं की तो उसे परेशान करना जारी रखा। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 -ए  और डीपी अधिनियम की धारा 4 के तत्व स्पष्ट रूप से सामने आये हैं। सर्वोच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय के 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमे आईपीसी की धारा 498 -ए और दहेज निषेद अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत एम. वेंकटेश्वरन (अपीलकर्ता ) की दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी। 
यह मामला वेंकटेश्वरन की पत्नी श्रीदेवी द्वारा लगाए गए आरोपों से उपजा है, जिसमें उन्होंने अपने पति पर शादी के दौरान दहेज़ उत्पीड़न और मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया था, जो केवल तीन दिनों तक चली थी। आरोप लगाया गया था कि दहेज कि मांग पूरी न होने के कारण वेंकटेश्वरन ने शादी के रिसेप्शन के दौरान सहयोग करने से इंकार कर दिया था 
 
कोयलांचल लाइव डेस्क