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ऊर्जा कुमारी दहेज हत्या मामला : साक्ष्य के अभाव में आरोपी किरन देवी रिहा

2/5/2025 11:24:24 AM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Dhanbad : धनबाद न्यायालय से ऊर्जा कुमारी दहेज हत्या मामले में आरोपी  किरन देवी को अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सतांम कुल्दीप की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। युवा अधिवक्ता राहुल कुमार अग्रावाल ने आरोपी किरन देवी के पक्ष में गवाहों का प्रति परीक्षण और बहस किया, वहीं वरीय लोक अभियोजक भारत राम ने सूचक सह ऊर्जा कुमारी के पिता अजहीर बिहारी सिंह की ओर से पैरवी किया ज़िसमे कुल सूचक सहित चार गवाह, सूचक अजहीर बिहारी सिंह, राजपल चौहान, सबनी देबी, ममता देवी को वरीय लोक अभियोजक ने न्यायालय प्रस्तुत किया था। अनुसंधान अधिकारी ने दहेज हत्या मामले में अंतिम आरोप पत्र गत 18 जुलाई 2023 को न्यायालय में दाखिल किया था, ज़िसमे किरन देवी को धारा 304 (बी), 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पाया था। वहीँ दूसरी ओर विजय सिंह को आरोपों से मुक्त रखा था। इस मामले में अजहीर बिहारी सिंह ने झारिय़ा थाना में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराय़ा था।
 
रितम्भरा मिश्रा कोयलांचल लाइव डेस्क