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खनिज टैक्स पर राज्यों की शक्ति सीमित, संसद ने MMDR संशोधन विधेयक को दी मंजूरी

8/13/2026 4:53:14 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
खनिज संपदा से जुड़े टैक्स अधिकारों को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच एक बड़ा बदलाव सामने आया है। संसद ने Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने आज यानी 13 अगस्त को विधेयक पारित किया, जबकि लोकसभा इसे एक दिन पहले, 12 अगस्त को मंजूरी दे चुकी थी। इसके साथ ही विधेयक के संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस विधेयक का प्रमुख प्रावधान राज्यों की ओर से खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर टैक्स, सेस और अन्य शुल्क लगाने की शक्तियों पर सीमाएं तय करना है। सरकार का तर्क है कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दरों और बार-बार लगाए जाने वाले शुल्क से खनन क्षेत्र पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। सरकार के मुताबिक, नए कानून का उद्देश्य खनिज क्षेत्र में टैक्स व्यवस्था को अधिक समान और पूर्वानुमानित बनाना है। हालांकि, इस प्रावधान को लेकर राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष और कुछ राज्य सरकारों ने इसे राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप बताया है। अब यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप लेगा। 
 
कोयलांचल लाइव डेस्क