Date: 03/10/2026 Saturday ABOUT US ADVERTISE WITH US Contact Us

फहीम खान के घर AK-47 हमले में तीन दोषियों को उम्रकैद, 22 साल बाद आया फैसला
 

10/3/2026 4:13:38 PM IST

21
कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Dhanbad : धनबाद  के चर्चित गैंगस्टर फहीम खान के वासेपुर स्थित घर पर वर्ष 2004 में हुए AK-47 हमले के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने शाहिद आलम, शहादत हुसैन और तनवीर आलम को हत्या, आपराधिक साजिश और गैरकानूनी जमावड़ा समेत कई धाराओं में दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
 
अदालत ने धारा 302, 120बी और 149 के तहत आजीवन कारावास, जबकि आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत 7 साल और धारा 307 के तहत 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने इसकी जानकारी दी।
 
दरअसल, 29 जनवरी 2004 को वासेपुर स्थित फहीम खान के घर पर AK-47 समेत अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। हमले के दौरान फहीम खान पड़ोसी की छत पर कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे थे। वहीं, फायरिंग में उनके बॉडीगार्ड विनोद शर्मा की मौत हो गई थी, जबकि शाहिद नामक एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी थी।
 
करीब 22 साल पुराने इस मामले में 28 सितंबर 2026 को अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद 3 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और अदालत ने तीनों को उम्रकैद समेत अन्य सजाएं सुनाईं।
 
22 साल बाद आए इस फैसले के साथ फहीम खान के घर हुए चर्चित AK-47 हमले के मामले में अदालत की सुनवाई का एक अहम चरण पूरा हो गया है।
 
संजना सिंह कोयलांचल लाइव डेस्क