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नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा 

11/29/2024 7:33:52 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Jahanabad : एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले पॉकसो न्यायालय के न्यायाधीश रश्मि ने आरोपी फूलेश कुमार को पोक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 में आजीवन कारावास भुगतने का फैसला सुनाया। साथ हीं 10 ,000 आर्थिक दंड लगाया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता केराहत एवं पुनर्वास के लिए  5 लाख   रुपए की राशि भुगतान करने का निर्देश दिया  पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभीयोजक़  मुकेश नंदन वर्मा ने दी है उन्होंने बताया कि पिडीता की मां ने अरवल महिला थाने में फुलेश कुमार को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराई थी l पीड़िता की मां ने आरोप लगाई थी कि 18 जुलाई 2022 को जब हम अपनी छोटी बेटी को दिखाने डॉक्टर के यहां गए थे तो जब देर हो गई,तब मेरी बड़ी बेटी फूलेश कुमार के घर पर मुझसे फोन पर बात करने के लिए गइl तब फुलेश कुमार ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया l जब मैं अपने घर लौटी तब मेरी बड़ी बेटी मुझे देखकर रोने लगी और घटना की जानकारी दी। 
 
 
जहानाबाद से कोयलांचल लाइव के लिए पंकज कुमार की रिपोर्ट