Date: 26/07/2026 Sunday
ABOUT US
ADVERTISE WITH US
Contact Us
Koylanchal Live
बड़ी खबरें
देश प्रदेश
राज्य
MUMBAI
महाराष्ट्र
राजस्थान
गुजरात
उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल
तमिलनाडु
ओडिशा
पंजाब
झारखण्ड
उत्तर प्रदेश
जम्मू कश्मीर
दिल्ली
आंध्र प्रदेश
बिहार
छत्तीसगढ़
MADHYA PRADESH
HIMACHAL PARADESH
राजधानी
रांची
पटना
लखनऊ
राजनीति
अपराध जगत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड न्यूज़
बिज़नेस
इंटरटेनमेंट
कोयलांचल लाइव TV
फोटो गैलरी
मुंबई की लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में दोषी 12 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी
7/21/2025 3:33:05 PM IST
7513
कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Munbai :
वर्ष 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुना दिया है। इस मामले में 12 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने विशेष टाडा न्यायालय की ओर से दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें से पांच को मृत्युदंड और सात को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में 12 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने विशेष टाडा न्यायालय की ओर से दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें से पांच को मृत्युदंड और सात को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। ज्ञात हो कि यह फैसला पूरे 19 साल बाद आया है। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति एस चांडक की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों में कोई ठोस आधार नहीं था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने न केवल आरोपियों की अपील को स्वीकार किया, बल्कि राज्य सरकार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें मृत्युदंड की मांग की गई थी। यह मामला 11 जुलाई 2006 का है, जब मुंबई की लोकल ट्रेनों में शाम के समय मात्र 11 मिनट के अंदर सात अलग-अलग जगहों पर सीरियल बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 189 लोगों की मौत हो गई थी और 827 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। नवंबर 2006 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसके बाद 2015 में ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया, जिसमें पांच को फांसी और सात को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। जनवरी 2025 में इस मामले की सुनवाई पूरी हुई थी और तब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था। येरवडा, नाशिक, अमरावती और नागपुर जेल में बंद आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।
कोयलांचल लाइव डेस्क
Disclaimer:
Tags:
0 comments. Be the first to comment.
सम्बंधित खबरें
#
धान रोपकर घर लौट रही इंटर पास छात्रा को लगी गोली, खेत विवाद में चली फायरिंग से मचा हड़कंप
#
187 कांडों में जब्त शराब हुई नष्ट, गया प्रशासन ने माफियाओं को दिया सख्त संदेश
#
पैसों की लालच में दोस्त का कत्ल, 24 घंटे में पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी
#
सिंदरी पहुंचे बोकारो रेंज के आईजी, थाना प्रभारियों को बेहतर पुलिसिंग और त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश
#
ऑपरेशन 'सतर्क' के तहत जनरल कोच में मिले 84 कैन बीयर बरामद,पश्चिम बंगाल बिक्री के लिए चिह्नित बीयर उत्पाद विभाग को सौंपी गई
ट्रेंडिंग न्यूज़
#
फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, G7 शिखर सम्मेलन में भारत की वैश्विक भूमिका पर रहेगी नजर
#
भोजपुरी विषय को उच्च शिक्षा में मिले पहचान, छात्र संघ ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन
#
टीसी लेने गई छात्रा से शिक्षक ने की छेड़छाड़ !, स्कूल में परिजनों ने किया हंगामा , मौके पर पहुंची पुलिस
#
अग्नि सुरक्षा ऑडिट अभियान हुई तेज, कई होटल व अस्पतालों में खामियां उजागर, सुधार के निर्देश
#
गर्मी बढ़ते ही लाइफ लाईन कहे जाने वाली नदी का जलस्तर कम, क्षेत्रों में जल संकट गहराने लगा