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जीरामजी अधिनियम से विकसित भारत का संकल्प होगा पूरा -एनडीए 

1/10/2026 11:29:36 AM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
munger  :मनरेगा अब इतिहास बनने की ओर है और उसकी जगह ले रहा है जीरामजी अधिनियम।
सरकार इसे ग्रामीण भारत के लिए रोजगार की नई क्रांति बता रही है । तो वहीं विपक्ष कह रहा है  नाम बदला है, हालात नहीं। एक तरफ सत्ता पक्ष गांव-गांव जाकर गिना रहा है नए कानून के फायदे,तो दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मनरेगा हटाकर जनता को भ्रम में डाला जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा है क्या जीरामजी अधिनियम सच में गांव की तकदीर बदलेगा । या ये सिर्फ सियासत का नया नामकरण है। 
 इसी  मनरेगा के सवाल को लेकर  मुंगेर के लल्लू पोखर स्थित विधायक कुमार प्रणय के आवास पर एनडीए घटक दलों के विधायकों और जिलाध्यक्षों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता हुई जिसमे सभी में  इस कानून को ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। भाजपा विधायक कुमार प्रणय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए जीरामजी अधिनियम लाया गया है। अब गांवों में सिर्फ कच्चा काम नहीं । बल्कि पक्के और टिकाऊ कार्यों को भी रोजगार से जोड़ा गया है।वहीं जिलाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार पोद्दार ने कहा कि विपक्ष इस कानून को लेकर जनता में भ्रम फैला रहा है, लेकिन एनडीए कार्यकर्ता पंचायत स्तर तक जाकर लोगों को सच्चाई बताएंगे। जदयू विधायक नचिकेता मंडल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग मनरेगा के नाम पर लूट करते रहे, वही आज नए कानून से घबराकर अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी, और काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। साथ ही मजदूरों की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
एमएलसी लाल मोहन गुप्ता ने इसे प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक बताया और कहा कि इससे ग्रामीण भारत कीकरीब 85 प्रतिशत आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। प्रेस वार्ता में रालोसपा प्रतिनिधि बंटी कुशवाहा, भाजपा नेता संतोष पोद्दार, प्राण रंजन विकास सहित
 
मुंगेर से कोयलांचल लाइव के लिए इम्तिहाज खान की रिपोर्ट