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हेरोईन तस्करी के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास 

5/24/2026 11:46:33 AM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team

Aara : हिरोइन तस्करी के मामले में आरा न्यायलय ने आरोपी को 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगम सिंह की अदालत ने गजराजगंज ओपी क्षेत्र के मसाढ़ गांव निवासी विवेक कुमार को दोषी पाते हुए एक लाख रूपए का दंड भी लगे गया।  अभियोजन पक्ष के अनुसार 31 अक्टूबर 2021 को गुप्त सुचना के आधार पर तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक सुभाष तिवारी एवं  दण्डाधिकारी के नेतृत्व में मसाढ़ गांव निवासी सन्तोष कुमार सिंह एवं विवेक कुमार के घर छापामारी  किया गया था। इस दौरान संतोष कुमार सिंह के घर से  कुल 98 ग्राम हिरोइन तथा विवेक कुमार के घर से कुल 849 ग्राम हिरोइन बरामद किया गया था। इस घटना को लेकर उक्त आरोपी समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। लोक अभियोजक श्री सिंह ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी सन्तोष कुमार सिंह की मृत्यु हो गई थी। अभियोजन की ओर से कोर्ट में 5 गवाहों की गवाही हुई थी। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिक दर्ज की सुनवाई की गई।

आरा से कोयलांचल लाइव के लिए आशुतोष पांडेय की रिपोर्ट