Date: 27/01/2026 Tuesday ABOUT US ADVERTISE WITH US Contact Us

वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रावधानों पर लगी रोक

9/15/2025 4:14:59 PM IST

7412
कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Edited By - Vikash 
 
Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ विवादित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाते हुए फैसला सुनाया है, लेकिन पूरे कानून को रद्द नहीं किया गया। विशेष रूप से उस प्रावधान को स्थगित किया गया है जिसमें यह शर्त थी कि वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को लगातार पाँच वर्ष से इस्लाम धर्म का अनुयायी होना चाहिए। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया है कि वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित हो राज्य स्तर के बोर्ड में तीन और केंद्रीय वक्फ परिषद में चार से ज्यादा नहीं होंगे। कलेक्टर को दी गई संपत्ति-निर्णय लेने की शक्तियों पर भी रोक लगाई गई है, ताकि संपत्ति मालिकों के अधिकारों का हनन न हो। यह कदम न्यायालय ने संवैधानिक संतुलन और नागरिकों की स्वामित्व सुरक्षा को बनाए रखने की दृष्टि से उठाया है।
 
कोयलांचल लाइव डेस्क