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व्यवहार न्यायालय ने सुनाई सजा, हत्या के मामले में पांच लोगों को दिया आजीवन कारावास
 

12/18/2025 1:15:57 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Jahanabaad : हत्या के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा अदालत ने सुनाई है। रमता सिंह, गौरव कुमार, उत्तम कुमार, शशिकांत शर्मा एवं निहाल नंदन सिंह के सजा के बिंदु पर अदालत ने सुनवाई पूरा करने के उपरांत भा द बी की धारा 302 के तहत  सभीदोषी को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपया का अर्थ दंड भुगतान करने की सजा सुनाई है।  इतना ही नहीं न्यायालय ने हत्या के षड्यंत्र रचने के मामले में सभी लोगों को भा द बी की धारा 120 बी के तहत आजीवन कारावास एवं 10 -10 हजार रूपये अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया है।  साथ ही न्यायालय ने सभी आरोपियों को घटना के क्रम में बचाने आए राहगिर उदय प्रसाद पर जानलेवा  हमला करने को लेकर भा द बी की धारा 307 के तहत 7 साल का कठोर कारावास एवं पांच ₹5000 अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला भी सुनाया है। इतना ही नहीं न्यायालय ने सभी आरोपियों को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत 3 साल का सश्रम कारावास एवं एक ₹1000 अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया है। इस मामले में लोक अभियोजक शारदानंद कुमार  ने अभियोजन का पक्ष रखाl उन्होंने बताया कि इस मामले में जिला के हुलासगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कोकरसा गांव निवासी प्रतिमा देवी ने उपरोक्त लोगों को नामजद कर प्राथमिकी  दर्ज कराई थी l सूचिका ने आरोप लगाई थी कि वह अपने पुत्री के साथ घटना के दिन जहानाबाद व्यवहार न्यायालय से  मुकदमे में पैरवी करने के बाद घर लौट रही थी कि रास्ते में अपराधियों ने घेरकर गोली मार दी जिससे मेरी बेटी जख्मी हो गई l इसी क्रम में एक राहगीर उदय प्रसाद बचाने के लिए आया तो उसे भी अपराधियों ने गोली मार कर जख्मी कर दिया। बाद में रिचा कुमारी की मौत हो गई थी l इस मामले में अभियोजन की ओर से सूचक अनुसंधानकर्ता चिकित्सक समेत 10 गवाहो की गवाही कराई गई थीl हत्या के मामले में दोषी करार पूर्व में ही पांचो लोग दिए गए थे।  इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई कर आजीवन कारावास की सजा पांच लोगों को हुई है।
 
जहानाबाद से कोयलांचल लाइव की और से पंकज कुमार की रिपोर्ट