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बिहार में खुले में मांस की बिक्री पर रोक, लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य- विजय सिन्हा

2/16/2026 6:39:22 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को विधान परिषद में घोषणा की कि राज्य के सभी शहरों में अवैध मांस बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब राज्य में मांस बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के या नियमों का उल्लंघन कर खुले बाजार या खुली सड़क पर मांस की बिक्री नहीं करने दी जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि दरभंगा में इस मामले में पहले ही प्रभावी कार्रवाई की गई है। अब इसी तर्ज पर राज्य के सभी नगर निकायों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोई भी दुकानदार खुले में मांस प्रदर्शित न करे। नियमों के अनुसार, केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानदार ही निर्धारित मानकों का पालन करते हुए मांस बेच सकेंगे। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखना और खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करना है। नगर निकायों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे नियमित निगरानी करें और अवैध रूप से चल रही दुकानों को बंद करवाएं।
 
कोयलांचल लाइव डेस्क