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बीसीसीएल टेंडर मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कार्यादेश पर आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर निर्भर

7/18/2026 7:14:48 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Dhanbad : बीसीसीएल के एक टेंडर विवाद अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए विवादित कार्यादेश पर आगे की सभी कार्रवाई को अपने अंतिम आदेश के अधीन कर दिया है। साथ ही सभी पक्षों से जवाब भी मांगा है। झारखंड हाईकोर्ट में आर.ए. माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बीसीसीएल के एक टेंडर और कार्यादेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एम. एस. सोनाक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान भारत सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड और बीसीसीएल की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। वहीं, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) और एसटीजी एसोसिएट्स को नोटिस जारी करते हुए 29 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवादित कार्यादेश के आवंटन के बाद की कोई भी आगे की कार्रवाई इस याचिका में पारित होने वाले आगामी आदेशों के अधीन रहेगी। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को 22 जून तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 जून 2026 निर्धारित की है।
 
कोयलांचल लाइव डेस्क