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सदर अस्पताल में सैकड़ों पोस्टमार्टम और इंज्यूरी रिपोर्ट लंबित, कोर्ट ने उपाधीक्षक पर लगाया 5 हजार का जुर्माना
9/3/2026 5:08:15 PM IST
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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Aurangabad
: बिहार सरकार और जिला प्रशासन की ओर से अस्पतालों में होने वाली मौतों से संबंधित प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के मुताबिक, मृत्यु से संबंधित रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर संबंधित थाने को उपलब्ध करानी है, जबकि 48 घंटे के अंदर इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। लेकिन औरंगाबाद सदर अस्पताल में इन निर्देशों के अनुपालन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में सैकड़ों पोस्टमार्टम और इंज्यूरी रिपोर्ट लंबित हैं। इसी मामले को लेकर औरंगाबाद सिविल कोर्ट ने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. आशुतोष कुमार को शो-कॉज नोटिस जारी करते हुए 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, न्यायालय की ओर से उनके वेतन पर भी अनिश्चितकाल के लिए रोक लगाए जाने की बात सामने आई है। इस मामले को लेकर जब सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. आशुतोष कुमार से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम और इंज्यूरी रिपोर्ट में देरी को लेकर न्यायालय ने जुर्माना लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि वह 3 सितंबर को करीब 3 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे।वहीं, अस्पताल में इस तरह की शिकायतें बार-बार सामने आने के सवाल पर डॉ. आशुतोष कुमार ने कहा कि कई रिपोर्ट तैयार होकर अस्पताल में रखी हुई हैं, लेकिन थाने की ओर से उन्हें समय पर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण देरी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मामलों में डॉक्टरों की कमी के कारण रिपोर्ट समय पर तैयार नहीं हो पाती, जिससे रिपोर्ट न्यायालय तक पहुंचने में विलंब होता है। डॉ. आशुतोष कुमार ने अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में कहा कि इस मामले में वह स्वयं को दोषी नहीं मानते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह न्यायालय का सम्मान करते हैं और आज स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि न्यायालय में डॉ. आशुतोष कुमार की ओर से दिए जाने वाले स्पष्टीकरण के बाद इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।
औरंगाबाद से कोयलांचल लाइव के लिए रुपेश कुमार की रिपोर्ट
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