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पेट्रोल पंप हत्या और डकैती मामले में फिरोज अंसारी को उम्रकैद 50 हजार का जुर्माना....

10/8/2026 6:01:58 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Jamtara : जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के चौकुंडा स्थित पेट्रोल पंप पर हुई हत्या व डकैती के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी फिरोज अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत आरोपी को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त चार वर्ष का कारावास भुगतना होगा. वहीं धारा 309(6) के तहत छह वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त दो वर्ष का कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) के तहत तीन वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है. अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त नौ माह का कारावास भुगतना होगा. वहीं धारा 26/35 के तहत भी तीन वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त नौ माह का कारावास भुगतना होगा. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी मूल सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
इससे पूर्व मामले की अंतिम सुनवाई में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने देवघर जिले के चितरा थाना क्षेत्र के जमनीटांड़ निवासी फिरोज अंसारी को डकैती, हत्या एवं आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई थी। मामले में आरोपी के विरुद्ध फतेहपुर थाना कांड संख्या 13/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. घटना 23 मार्च 2025 की है. प्राथमिकी के अनुसार फतेहपुर थाना क्षेत्र के चौकुंडा स्थित पेट्रोल पंप पर जनार्दन मांझी ड्यूटी कर रहे थे. इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात अपराधी पेट्रोल पंप परिसर के समीप पहुंचे और जनार्दन मांझी को गोली मार दी. गोली लगने से उनकी मौत हो गई. घटना के बाद अपराधियों ने डकैती की घटना को भी अंजाम दिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया. प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया था। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया. आरोपी पूर्व से भी जेल में बंद था।
 
जामताड़ा से कोयलांचल लाइव के लिए निशिकांत मिस्त्री की रिपोर्ट


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