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बालू घाटों की थमेगी नीलामी, हाई कोर्ट ने लगाई रोक 

9/9/2025 7:50:56 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Edited By - Vikash 
 
Ranchi  : झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि जब तक अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा को संसाधनों पर अधिकार देने वाले पेसा नियम (PESA Rules) की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, तब तक राज्य में किसी भी लघु खनिज खदान की नीलामी नहीं की जाएगी। इस आदेश से फिलहाल जिलों में चल रही बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया रुक जाएगी। आदेश मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने दिया।
 
रांची से कोयलांचल लाइव के लिए एन तिवारी की रिपोर्ट