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कोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, मुफस्सिल थानाध्यक्ष के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी

6/2/2026 12:26:54 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Munger : मुंगेर की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-7 की अदालत ने मुफस्सिल थाना के थानाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने और आवश्यक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण की गई है। मुंगेर न्यायालय के अधिवक्ता ओम प्रकाश पोद्दार ने बताया कि अदालत ने 1 जून को वारंट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। मामला मुफस्सिल थाना कांड संख्या 157/2010 एवं सेशन वाद संख्या 92/2011 से जुड़ा है। अदालत ने 9 अप्रैल को मुख्य अभियुक्त मो. सत्तार का मृत्यु प्रतिवेदन मांगा था। आदेश का पालन नहीं होने पर 8 मई को शो-कॉज नोटिस और 13 मई को जमानती वारंट जारी किया गया। इसके बाद 20 मई को पुलिस अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन फिर भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। यह मामला वर्ष 2010 में बाकरपुर गांव में हुई छापेमारी से जुड़ा है, जहां पुलिस ने बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, फ्यूज वायर और जिलेटिन स्टिक बरामद की थी। मामले के मुख्य अभियुक्त मो. सत्तार की मृत्यु हो चुकी है, जिसका प्रतिवेदन अदालत मांग रही थी। आदेशों की लगातार अनदेखी के बाद अदालत ने सख्त कदम उठाते हुए गैरजमानती वारंट जारी कर दिया।
 
मुंगेर से कोयलांचल लाइव के लिए इम्तियाज़ खान की रिपोर्ट