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बीसीसीएल पर 28 एकड़ सरकारी-रैयती जमीन अतिक्रमण का आरोप, टाउनशिप में बने जीएम बंगले और सैकड़ों क्वार्टर जांच के घेरे में
6/4/2026 2:40:48 PM IST
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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Dhanbad
: धनबाद में अब तक सरकारी और रैयती जमीन पर कब्जे के आरोप जमीन माफियाओं या निजी लोगों पर लगते रहे हैं। लेकिन इस बार कोयला उत्पादन करने वाली बीसीसीएल खुद अतिक्रमण के आरोपों के घेरे में है। बाघमारा अंचल कार्यालय की हालिया जांच में तेतुलमारी टाउनशिप क्षेत्र में करीब 28 एकड़ सरकारी और रैयती जमीन पर बीसीसीएल द्वारा स्थायी निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना लीज, बंदोबस्ती या सरकारी अनुमति के जीएम बंगले, सैकड़ों क्वार्टर, सड़क, पार्क और अन्य संरचनाएं खड़ी कर दी गईं। मामला बाघमारा अंचल की छोटानगरी पंचायत स्थित नगरीकला मौजा से जुड़ा है। जांच में सामने आया है कि वर्ष 2015 से यहां लगातार निर्माण कार्य चल रहा था। करीब 25 एकड़ भूमि पर बी, सी और डी टाइप आवासीय क्वार्टर बनाए गए हैं, जबकि तीन महाप्रबंधकों के लिए बंगले भी तैयार किए गए हैं। इसके अलावा पार्क, खेल मैदान, बाउंड्रीवाल और पीसीसी सड़क का निर्माण भी कराया गया है। अंचल प्रशासन के अनुसार खाता संख्या-551 के विभिन्न प्लॉटों में कुल 27 एकड़ 56 डिसमिल भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकसित की गई है, जबकि करीब 1.59 एकड़ भूमि पर बाउंड्रीवाल और सड़क का निर्माण किया गया है। जमीन का अनुमानित बाजार मूल्य 14 करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है। सिर्फ निर्माण ही नहीं, बल्कि सरकारी जमीन पर अवैध खनन का भी आरोप है। नगरीकला मौजा के प्लॉट संख्या-4694 और 4689 की कुल 8.35 एकड़ सरकारी भूमि पर कोयला खनन और ओबी निकालने का मामला पहले भी सामने आ चुका है। इस संबंध में दिसंबर 2023 में तत्कालीन अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने तेतुलमारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एफआईआर में बीसीसीएल सिजुआ क्षेत्र-5 के तत्कालीन परियोजना पदाधिकारी, आउटसोर्सिंग कंपनी राधास्वामी इंजीनियरिंग के प्रबंधक और एक लाइजनर को आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि बिना किसी वैध लीज या बंदोबस्ती के सरकारी भूमि पर खनन गतिविधियां संचालित की गईं। बाघमारा के अंचल अधिकारी गिरजानंद किस्कू ने बताया कि जांच में बीसीसीएल द्वारा 28 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। अंचल कार्यालय ने अमीनों की टीम गठित कर मापी और विस्तृत जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने तक चारदीवारी और पीसीसी सड़क निर्माण जैसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। सीओ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह अतिक्रमण का मामला प्रतीत होता है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत बीसीसीएल को नोटिस जारी किया जाएगा और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
धनबाद से कोयलांचल लाइव के लिए संजना सिंह की रिपोर्ट
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