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19.5 किलो पैंगोलिन के शल्क के साथ चार गिरफ्तार, वन विभाग ने कोर्ट में सौंपा प्रतिवेदन

7/13/2026 2:01:21 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
गया: गया जिले के शेरघाटी में वन विभाग और वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) की संयुक्त कार्रवाई में 19.5 किलोग्राम पैंगोलिन के शल्क के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में वन प्रमंडल शेरघाटी ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शेरघाटी न्यायालय में अपराध प्रतिवेदन और जब्ती सूची समर्पित कर आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वन विभाग के अनुसार, 12 जुलाई 2026 की सुबह WCCB (ER), कोलकाता से गुप्त सूचना मिली थी कि शेरघाटी स्थित के-के पैलेस होटल में पैंगोलिन के शल्क की खरीद-बिक्री होने वाली है। सूचना के सत्यापन के बाद शेरघाटी और इमामगंज वन क्षेत्र की संयुक्त टीम ने एनएच-2 के समीप होटल के पास घेराबंदी कर छापेमारी की। तलाशी के दौरान चार संदिग्धों के कब्जे से 19.5 किलोग्राम पैंगोलिन के शल्क और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए। बरामद सामग्री को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (संशोधित 2022) की धारा 50 के तहत जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अफताब, नवाब, शरफू मियां और मुमताज के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपितों ने कथित रूप से अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर रफीक मियां का नाम भी सामने आया है, जिस पर पैंगोलिन के शल्क को शेरघाटी के के-के पैलेस होटल तक पहुंचाने का आरोप है। वन विभाग ने बताया कि पैंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध अत्यंत संरक्षित वन्यजीव है। इसके अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार को अधिनियम की धारा 9, 39 और 50 का उल्लंघन माना जाता है तथा धारा 51 के तहत यह गैर-जमानती और दंडनीय अपराध है। वन क्षेत्र पदाधिकारी, शेरघाटी ने न्यायालय से आरोपितों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। विभाग ने कहा कि मामले की जांच पूरी होने के बाद विस्तृत अभियोजन प्रतिवेदन भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
 
कोयलांचल लाइव के लिए गया से मनोज कुमार की रिपोर्ट