Ranchi : राॅंची झारखंड में डीजीपी नियुक्ति नियमावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अगली तारीख 23 नवंबर तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में डीजीपी नियुक्ति के लिए बनाई गई नियमावली पर समेकित रिपोर्ट पेश करने का निर्देश एमिकस क्यूरी को दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि झारखंड की नियमावली सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। वहीं, झारखंड सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने नए सिरे से शपथ पत्र दाखिल नहीं करने की बात कही। कोर्ट ने पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार को भी अपनी नियमावली के संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही केंद्र सरकार से एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने को कहा है। सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की।
कोयलांचल लाइव डेस्क
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