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गेहूं काटने के विवाद में हुई हत्या, 6 साल बाद आया फैसला, सभी दोषियों को उम्रकैद

6/30/2026 11:48:50 AM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Jahanabad : जहानाबाद के चर्चित अनिल कुमार हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, जहानाबाद की अदालत ने सभी दोषियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला हुलासगंज थाना कांड संख्या-37/2020 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, 20 फरवरी 2020 को अनिल कुमार अपने पैतृक गांव बनवरिया गए हुए थे। इसी दौरान गेहूं काटने के विवाद को लेकर अमरेश कुमार, भेड़ा सिंह और उनके सहयोगी हथियारों के साथ मौके पर पहुंचे। विवाद बढ़ने पर अनिल कुमार के सिर में गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के समय मृतक के चालक विजय कुमार प्रसाद भी मौजूद थे। आरोप है कि अभियुक्तों ने चालक के साथ भी मारपीट की और उसे बंधक बना लिया था। बाद में वह किसी तरह बचकर निकला और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस जांच के बाद मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी गवाह विजय कुमार प्रसाद समेत अन्य साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान का परीक्षण करने के बाद अभियोजन के आरोपों को संदेह से परे सिद्ध माना। इसके बाद न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत भी दंडित किया गया। मामले में राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक शारदानंद कुमार ने प्रभावी पैरवी की।
 
जहानाबाद से कोयलांचल लाइव के लिए पंकज कुमार की रिपोर्ट